मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के बकाया जलकर पर ब्याज और दंड माफ किया। 35 लाख किसानों को 84.17 करोड़ की राहत मिलेगी।
बकाया जलकर पर ब्याज और जुर्माना माफ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने बकाया सिंचाई जलकर पर लगने वाले ब्याज और दंड को पूरी तरह माफ कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 35 लाख किसानों को सीधी राहत मिलेगी।
कुल मिलाकर 84.17 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। किसानों को अब केवल मूल राशि ही भरनी होगी, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है।
डिप्टी सीएम ने दी जानकारी
कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि लंबे समय से किसानों पर बकाया जलकर की राशि का बोझ बढ़ रहा था। अधिकांश किसान इसे चुका पाने में असमर्थ थे। सरकार के इस निर्णय से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
MSP के तहत मूंग खरीदी को मंजूरी
बैठक में किसानों की फसल खरीद को लेकर भी अहम फैसला हुआ। केंद्र सरकार ने 3.51 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी की अनुमति दी है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर 8 लाख मीट्रिक टन (कुल उपार्जन का 40%) मूंग खरीदी की मंजूरी देने का अनुरोध करने का निर्णय लिया है।
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प्राइस सपोर्ट स्कीम से फायदा
प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी की जाएगी। अनुमान है कि इस वर्ष प्रदेश में लगभग 20 लाख टन मूंग का उत्पादन होगा। इस अतिरिक्त उत्पादन के उपार्जन हेतु भी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है।
किसानों को राहत का बड़ा कदम
मोहन सरकार का यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बकाया पर ब्याज और जुर्माना माफ होने से जहां किसानों पर से आर्थिक बोझ कम होगा, वहीं फसल खरीदी से उन्हें उचित दाम मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।
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