MP सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को मिलेंगे आधे दाम में खेती के यंत्र, तुरंत करें आवेदन


Krishi Yantra Subsidy Yojana 2025 – किसानों को 50% तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की कृषि कार्यों में आधुनिकता और कुशलता लाने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार 40% से 50% तक अनुदान देती है। योजना का मकसद पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक और मशीन आधारित खेती को बढ़ावा देना है।

कृषि यंत्र सब्सिडी योजना क्या है

यह योजना मध्य प्रदेश राज्य के उन किसानों के लिए है जो खेती के लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन महंगे उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं हैं। सरकार द्वारा यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इससे किसान कम लागत में उन्नत यंत्र प्राप्त कर सकते हैं और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलती है

इस योजना के तहत किसानों को निम्न प्रकार से सब्सिडी दी जाती है:

  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), लघु और सीमांत किसान: 50% तक की सब्सिडी
  • अन्य सामान्य वर्ग के किसान: 40% तक की सब्सिडी

किन कृषि यंत्रों पर मिलती है सब्सिडी

योजना में निम्न कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है:

  • पावर टिलर
  • सुपरसीडर
  • मल्चर
  • स्प्रेयर
  • थ्रेसर
  • रोटावेटर
  • रीपर
  • सीड ड्रिल
  • छोटा ट्रैक्टर

इन उपकरणों से खेती की प्रक्रिया तेज और कम श्रम वाली बनती है।

कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए पात्रता शर्तें

योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
  • किसान का कृषि विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है।
  • किसान के पास खुद की खेती योग्य भूमि हो।
  • पिछले 7 वर्षों में ट्रैक्टर या पावर टिलर पर कोई सब्सिडी न ली हो।
  • पिछले 5 वर्षों में अन्य स्वचालित यंत्रों के लिए सब्सिडी प्राप्त न की हो।

कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • पासबुक की कॉपी
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • जमीन के दस्तावेज (खसरा, खतौनी)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बिजली कनेक्शन प्रमाण (यदि यंत्र बिजली आधारित है)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (यदि यंत्र ट्रैक्टर से जुड़ा है)
  • डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान की रसीद

कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाएं।
  2. किसान अपने आधार नंबर की सहायता से OTP द्वारा लॉगिन करें।
  3. “कृषि यंत्र अनुदान योजना” के अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरें।
  4. सभी जरूरी जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करें।
  5. चयनित यंत्र हेतु डिमांड ड्राफ्ट बनाएँ और संबंधित कार्यालय में जमा करें।
  6. आवेदन सबमिट करने के बाद किसानों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
  7. चयन होने पर किसान को यंत्र खरीदने की अनुमति मिलेगी और सब्सिडी राशि उसके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

  • नकद में यंत्र न खरीदें, भुगतान केवल चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन माध्यम से करें।
  • ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  • आवेदन करने के बाद स्थिति की नियमित जांच करें।
  • चयन की प्रक्रिया पारदर्शी लॉटरी प्रणाली से होती है, इसलिए धैर्य रखें।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश कृषि यंत्र सब्सिडी योजना राज्य के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिससे वे आधुनिक कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल उनकी मेहनत को कम करता है बल्कि उत्पादन को भी बढ़ाता है। अगर आप पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

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