MP MIDH Scheme 2025-26: कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, प्रीकूलिंग यूनिट सहित 11 घटकों पर मिलेगा 50% तक अनुदान

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एकीकृत बागवानी मिशन योजना (MP MIDH Scheme) के तहत अब फसलोत्तर प्रबंधन घटकों के लिए अनुदान आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और बर्बादी को घटाना है।

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योजना का सारांश

योजना का नाम: MP MIDH Scheme 2025-26
विभाग: उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश
लाभ: फसलोत्तर प्रबंधन के घटकों पर 35% से 50% तक सब्सिडी
शुरुआत: 21 मई 2025
आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2025
आवेदन माध्यम: mpfsts.mp.gov.in पोर्टल


योजना का उद्देश्य

मध्यप्रदेश के किसानों को खेती के बाद उत्पादों को सुरक्षित रखने, गुणवत्ता बनाए रखने और बाज़ार तक पहुंच बढ़ाने के लिए फसलोत्तर प्रबंधन (Post Harvest Management) के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना। इसके तहत 11 प्रकार की इकाइयों पर अधिकतम ₹1.6 करोड़ तक अनुदान मिलेगा।


किन घटकों पर मिलेगा अनुदान? (MP MIDH Scheme Components List)

यह योजना कुल 11 प्रकार की संरचनाओं/घटकों पर आधारित है:

1. फार्म गेट पैक हाउस (Farm Gate Packhouse)

  • आकार: 9Mx6M
  • अधिकतम सहायता: ₹25 लाख प्रति यूनिट या 50%

2. एकीकृत पैक हाउस (Integrated Pack House)

  • अधिकतम अनुदान: ₹1.6 करोड़ या 35%

3. संग्रह एकत्रीकरण केंद्र (Collection Aggregation Centre)

  • अधिकतम सब्सिडी: ₹32 लाख या 35%

4. प्री-कूलिंग यूनिट (Pre-Cooling Unit)

  • प्रति मीट्रिक टन ₹5 लाख तक या 35%

5. मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट (Mobile Pre-Cooling Unit)

  • ₹30 लाख या 35% अनुदान

6. कोल्ड रूम स्टेजिंग (Cold Room Staging)

  • अधिकतम अनुदान: ₹52 लाख या 35%

7. कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) – टाइप 1

  • सिविल निर्माण (PUF/PIR पैनल) – ₹9600/MT (max 5000 MT)
  • PEB संयोजन – ₹12000/MT
  • प्याज हेतु – ₹9600/MT

8. रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट वाहन (Refrigerated Vehicle)

  • क्षमता: 14 MT
  • ₹31 लाख तक अनुदान या 35%

9. राईपनिंग चेम्बर (Ripening Chamber – CS-3)

  • नॉन-प्रेशराइज्ड: ₹1 लाख/MT
  • प्रेशराइज्ड: ₹1.20 लाख/MT

10. कम लागत वाला प्याज/लहसुन भंडारण (Low-cost Storage Structure)

  • 5–25 MT: ₹10,000/MT
  • 25–500 MT: ₹8,000/MT
  • 500–1000 MT: ₹6,000/MT
  • अधिकतम सब्सिडी: 50%

11. एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला परियोजना (Integrated Supply Chain Project)

  • ₹20 लाख प्रति परियोजना तक सहायता

आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़

इन सभी घटकों पर अनुदान लेने के लिए लाभार्थी को प्रोजेक्ट आधारित बैंक ऋण लेना आवश्यक है। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज़ों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा:

  1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR)
  2. बैंक से अप्रूवल लेटर / ऋण स्वीकृति पत्र
  3. भूमि से संबंधित दस्तावेज
  4. पूर्व में केंद्र/राज्य से सब्सिडी न लेने की ₹100 स्टांप पर घोषणा
  5. कोल्ड स्टोरेज/राईपनिंग चेंबर हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
  6. NCCD के मानकों के अनुसार निर्माण का स्टांप पर घोषणा पत्र
  7. केंद्र सरकार के मापदंड अनुसार निर्माण की घोषणा
  8. चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा तैयार बेसिक डिज़ाइन व टेक्निकल डाटा

ध्यान दें: अपूर्ण दस्तावेज़ों वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।


आवेदन प्रक्रिया – Step-by-Step

✔ ऑनलाइन आवेदन:

  1. वेबसाइट पर जाएं: https://mpfsts.mp.gov.in
  2. “फसलोत्तर घटक पर आवेदन” सेक्शन पर क्लिक करें
  3. अपना रजिस्ट्रेशन करें या लॉगिन करें
  4. जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
  5. आवेदन जमा करें

✔ ऑफलाइन/सहायता केंद्र:

  • नजदीकी CSC सेंटर, MP Online Kiosk या उद्यानिकी विभाग कार्यालय में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।

सहायता व संपर्क जानकारी

  • योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और सहायता के लिए mpfsts.mp.gov.in पर जाएं
  • आप वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के माध्यम से भी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

निष्कर्ष

MP MIDH Scheme 2025-26 मध्यप्रदेश सरकार की एक प्रभावी पहल है, जो किसानों को खेती के बाद फसल को बेहतर तरीके से संभालने और कृषि से जुड़ा व्यवसाय शुरू करने का मौका देती है।
यदि आपके पास भूमि और बैंक से ऋण की व्यवस्था है, तो यह योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। जल्दी आवेदन करें और इस शानदार अवसर का लाभ उठाएं!

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