क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) केंद्र सरकार की ऐसी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है।
यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य उन किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनके पास वृद्धावस्था में आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाती है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
- निश्चित मासिक पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर किसानों को ₹3000 प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त होगी।
- सरकारी अंशदान: किसान जितना मासिक योगदान करेगा, उतना ही योगदान सरकार भी करेगी।
- LIC द्वारा प्रबंधन: इस योजना का पेंशन फंड भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा सुरक्षित रूप से संचालित किया जाता है।
- ऑटो-डेबिट सुविधा: किसान के बैंक खाते से मासिक योगदान स्वतः कटता है।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं:
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- किसान के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
- किसान EPFO, ESIC या NPS जैसी किसी अन्य पेंशन योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
मासिक योगदान की राशि (आयु के अनुसार)
| आयु (वर्ष) | मासिक योगदान | सरकार का योगदान |
|---|---|---|
| 18 | ₹55 | ₹55 |
| 25 | ₹76 | ₹76 |
| 30 | ₹100 | ₹100 |
| 35 | ₹150 | ₹150 |
| 40 | ₹200 | ₹200 |
60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3000 प्रतिमाह की पेंशन आजीवन प्राप्त होती है।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करना बहुत ही आसान है:
- नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाएं।
- साथ में निम्नलिखित दस्तावेज़ ले जाएं:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- जमीन से संबंधित दस्तावेज (खसरा/खतौनी)
- मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो
- CSC सेंटर पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा।
- पंजीकरण के बाद एक पेंशन खाता संख्या (UAN) जारी होगी।
- मासिक योगदान की राशि ऑटो-डेबिट के माध्यम से आपके बैंक खाते से कटेगी।
आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं: www.maandhan.in
पारिवारिक पेंशन की सुविधा
- यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी योजना को जारी रख सकता है या वापसी का विकल्प चुन सकता है।
- यदि मृत्यु 60 वर्ष के बाद होती है, तो जीवनसाथी को 50% पारिवारिक पेंशन दी जाती है।
योजना का प्रदर्शन
2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से 23 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। योजना की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है क्योंकि यह किसानों के लिए बुढ़ापे में एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी देती है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ
- वृद्धावस्था में सुनिश्चित आमदनी
- न्यूनतम योगदान, अधिकतम लाभ
- सरकार का बराबर का योगदान
- LIC जैसी भरोसेमंद संस्था द्वारा फंड का संचालन
- पेंशन की गारंटी और पारदर्शिता
निष्कर्ष
यदि आप एक छोटे या सीमांत किसान हैं और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है। ₹55 से ₹200 मासिक देकर आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं।
आज ही अपने नजदीकी CSC पर जाएं या ऑनलाइन आवेदन करें और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का हिस्सा बनें।


